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अनुच्छेद ३२३ख : अन्य विषयों के लिए अधिकरण ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३२३ख : अन्य विषयों के लिए अधिकरण । १) समुचित विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे विवादों, प्ररिवादों या अपराधों के अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा जो खंड (२) में विनिर्दिष्ट उन सभी या किन्हीं विषयों से… more »