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धारा ४२ : अग्न्यायुधों की गणना करने की शक्ति :
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४२ : अग्न्यायुधों की गणना करने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र में के सब अग्न्यायुधों की गणना किए जाने का निदेश दे सकेगी, और ऐसी गणना करने के लिए सरकार के किसी भी आफिसर को सशक्त… more »