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धारा ४४ : नियम बनाने की शक्ति :
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४४ : नियम बनाने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी । २) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे… more »