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धारा १७१ : परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ..
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय १२ : पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ : धारा १७१ : परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना : किसी परिवादी या साक्षी से, जो किसी न्यायालय में… more »