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धारा ४१० : न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वार मामलों का वापस लिया जाना :
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय ३१ : आपराधिक मामलों का अन्तरण : धारा ४१० : न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वार मामलों का वापस लिया जाना : १)कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापर ले सकता है या किसी मामले को, जिसे उसने… more »