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धारा १७० : कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार ..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १७० : कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना : जहां जांच के अनुक्रम में दावा अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि- क)दावा करने वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति के बीच, जिसके विरूध्द दावा किया गया है, दुरभिसंधि है; या ख)वह… more »