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धारा १८४ : खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १८४ : खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना : जो कोई मोटर यान को ऐसी गति से ऐसे तरीके से चलाएगा जो मामले की उन सब परिस्थितियों को, जिनके अन्तर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालत और उपयोग भी है, जहां वह यान चलाया जा रहा है तथा उस स्थान में… more »