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धारा ५०-क : नियंत्रित परिदान जिम्मे लेने की शक्ति :
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ धारा ५०-क : १.(नियंत्रित परिदान जिम्मे लेने की शक्ति : धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन गठित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम में किसी बात के… more »