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धारा ५२क : आश्रय देणा : धारा १५७ में और १३०..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ५२क : १.(आश्रय देणा (संश्रय) : धारा १५७ में और १३० में के सिवाय जहाँ आश्रय पत्नी या पति द्वारा एक दुसरे को दिया गया हो, किसी व्यक्ती को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारुद या प्रवहन के साधन देना, या किसी… more »