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धारा ५९ : रुग्णता के आधार पर छोडा जाना :
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ धारा ५९ : रुग्णता के आधार पर छोडा जाना : १) न्यायालय निर्णीत-ऋणी की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट निकाले जाने पश्चात् किसी भी समय उसकी गंभीर रुग्णता के आधार पर उस वारण्ट का रद्द कर सकेगा । २) जहां निर्णीत-ऋणी गिरफ्तार किया जा चुका… more »