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धारा ४८९ : क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ४८९ : क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाडना : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : क्षति कारित करने के आशय से किसी सम्पत्ति चिन्ह को मिटाना, नष्ट करना या विरुपित करना । दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना,… more »