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धारा ४९२ : दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग ...
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ४९२ : दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है : कर्मकार संविदा भंग (निरसन) अधिनियम, १९२५ (१९२५ का ३) की धारा २ और अनुसूची द्वारा निरसित । #Ipc 1860 in Hindi section 492… more »