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धारा ५१ : शपथ : विधि द्वारा सत्यनिष्ठ..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ५१ : शपथ : विधि द्वारा सत्यनिष्ठ(गांर्भीर्य पूर्वक,प्रवित्र) प्रतिज्ञान और एैसी कोई घोषणा, जो किसी लोक-सेवक के समक्ष(सामने)किया जाना या न्यायालय में या अन्य सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित… more »