Tag: "१९४० का अधिनियम संख्यांक २३"
धारा ३३ङडक : नकली औषधियां :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३ङडक : नकली औषधियां : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी ओषधि को नकली समझा जाएगा,- (क) यदि उसका विक्रय या विक्रय के लिए प्रस्थापन या प्रदर्शन ऐसे नाम से किया जाता है जो किसी अन्य… more »
धारा ३३ङड : अपमिश्रित औषधियां :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३ङड : अपमिश्रित औषधियां : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी ओषधि को अपमिश्रित समझा जाएगा,- (क) यदि वह पूर्णत: या भागत: किसी गंदे, गलित या विघटित पदार्थ से बनी है ; या (ख) यदि वह… more »
धारा ३३ङ : मिथ्या छाप वाली औषधियां :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३ङ : मिथ्या छाप वाली औषधियां : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी ओषधि को मिथ्या छाप वाली समझा जाएगा,- (क) यदि वह इस प्रकार रंजित, विलेपित, चूर्णकृत या पालिश की हई है कि नुकसान छिप… more »
धारा ३३घ : १.(आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि परामर्श ..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३घ : १.(आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि परामर्श समिति : (१) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रशासन में, जहां तक कि उसका आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी ओषधियों से संबंध है, भारत भर में एकरूपता लाने के प्रयोजन के… more »
धारा ३३ग : आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३ग : आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड : (१) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय से पैदा होने वाले तकनीकी मामलों पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए और इस अध्याय द्वारा उसे सौंपे गए… more »
धारा ३३ख : अध्याय ४क का लागू होना :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० १.(अध्याय ४क २.(आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी) ओषधियों से सम्बद्ध उपबन्ध : धारा ३३ख : अध्याय ४क का लागू होना : यह अध्याय केवल (सिद्ध सहित) आयुर्वेदिक और यूनानी ओषधियों को लागू होगा। -------- १. १९६४ के अधिनियम सं० १३… more »
धारा ३३क : अध्याय का (सिद्ध सहित) आयुर्वेदिक या यूनानी..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३क : १.(अध्याय का (सिद्ध सहित) आयुर्वेदिक या यूनानी ओषधियों को लागू न होना : इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित को छोडक़र, इस अध्याय की कोई बात २.(आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी) ओषधियों को लागू नहीं होगी।)… more »
धारा ३३ : नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३ : नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति : १.(१) केन्द्रीय सरकार २.(बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात उसकी सिफारिश पर) और शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात इस अध्याय के उपबन्धों को… more »
धारा ३२ख : १.(कतिपय अपराधों का शमन किया जाना :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३२ख : १.(कतिपय अपराधों का शमन किया जाना : (१) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७३ का २) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (१) के खंड (ख), धारा २८ और धारा २८क के अधीन दंडनीय किसी अपराध का… more »
धारा ३२क : १.(विनिर्माता आदि को अभियोजित करने की न्यायालय..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३२क : १.(विनिर्माता आदि को अभियोजित करने की न्यायालय की शक्ति : जहां इस अध्याय के अधीन किसी ऐसे अपराध के जिसका किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना अभिकथित है जो किसी ओषधि या प्रसाधन सामग्री का विनिर्माता, अथवा… more »