Tag: "१९४० का अधिनियम संख्यांक २३"
धारा १८ख : १.(अभिलेखों का बनाए रखना और जानकारी का दिया..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १८ख : १.(अभिलेखों का बनाए रखना और जानकारी का दिया जाना : प्रत्येक व्यक्ति जो धारा १८ के खंड (ग) के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करता है, ऐसे अभिलेख, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें, जो विहित की जाएं, रखेगा और बनाए रखेगा तथा… more »
धारा १८क : १.(विनिर्माता के नाम आदि का प्रकटन :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १८क : १.(विनिर्माता के नाम आदि का प्रकटन : प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ओषधि या प्रसाधन सामग्री का विनिर्माता या उसके वितरण के लिए उसका अभिकर्ता नहीं है, अपेक्षा किए जाने पर निरीक्षक को उस व्यक्ति का नाम, पता और… more »
धारा १८ : कतिपय ओषधियों .. विक्रय का प्रतिषेध :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १८ : कतिपय ओषधियों और प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण और विक्रय का प्रतिषेध : उस १.(तारीख) से जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निमित्त नियत की जाए, कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी… more »
धारा १७ङ : १.(अपमिश्रित प्रसाधन सामग्रियां :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १७ङ : १.(अपमिश्रित प्रसाधन सामग्रियां : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रसाधन सामग्री को अपमिश्रित समझा जाएगा,- (क) यदि वह पूर्णतः या भागत: किसी गंदे, गलित या विघटित पदार्थ से बनी है; या (ख) यदि वह अस्वच्छ… more »
धारा १७घ : नकली प्रसाधन सामग्रियां :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १७घ : नकली प्रसाधन सामग्रियां : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी प्रसाधन सामग्री को नकली समझा जाएगा,- (क) यदि उसे ऐसे नाम से विनिर्मित किया गया है जो किसी अन्य प्रसाधन सामग्री का है ; या (ख) यदि वह किसी अन्य… more »
धारा १७ग : मिथ्या छाप वाली प्रसाधन सामग्रियां :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १७ग : मिथ्या छाप वाली प्रसाधन सामग्रियां : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रसाधन सामग्री को मिथ्या छाप वाली समझा जाएगा,- (क) यदि उसमें ऐसा रंग है जो विहित नहीं है ; या (ख) यदि उस पर लेबल विहित से नहीं… more »
धारा १७ख : नकली औषधियां :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १७ख : नकली औषधियां : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए औषधि को नकली समझा जाएगा,- (क) यदि उसे ऐसे नाम से विनिर्मित किया गया है जो किसी अन्य ओषधि का है ; या (ख) यदि वह किसी अन्य औषधि की नकल है या उसके बदले में है, या… more »
धारा १७क : अपमिश्रित औषधियां :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १७क : अपमिश्रित औषधियां : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी ओषधि को अपमिश्रित समझा जाएगा,- (क) यदि वह पूर्णत: या भागत: किसी गंदे, गलित या विघटित पदार्थ से बनी है ; या (ख) यदि वह अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार… more »
धारा १७ : १.(मिथ्या छाप वाली :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १७ : १.(मिथ्या छाप वाली : औषधियां इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी ओषधि को मिथ्या छाप वाली समझा जाएगा, - (क) यदि वह इस प्रकार रंजित, विलेपित, चूर्णकृत या पालिश की हुई है कि नुकसान छिप जाता है या यदि वह उससे… more »
धारा १६ : क्वालिटी के मानक :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० अध्याय ४ : १.(ओषधियों और प्रसाधन सामग्रियों का) विनिर्माण, विक्रय और वितरण : धारा १६ : क्वालिटी के मानक : २.(१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए मानक क्वालिटी पद से अभिप्रेत है - (क) औषधि के संबंध में यह कि ओषधि… more »