धारा ३३० : संस्वीकृति(अपराध स्विकृति) उद्यापित करने या..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३३० : संस्वीकृति (अपराध स्विकृति) उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन (वापस देना) कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने के लिए अथवा… more »
धारा ३२९ : सम्पत्ति उद्यापित (ऐठना, छिनना) करने के लिए..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३२९ : सम्पत्ति उद्यापित (ऐठना, छिनना) करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित करने के लिए अथवा कोई बात,… more »
धारा ३२८ : अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३२८ : अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : उपहति कारित करने के आशय से जडिमाकारी ओषधि देना, आदि । दण्ड :दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना । संज्ञेय या असंज्ञेय… more »
धारा ३२७ : सम्पत्ति उद्यापित (ऐठना, छिनना) करने के लिए..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३२७ : सम्पत्ति उद्यापित (ऐठना, छिनना) करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए अथवा कोई बात, जो… more »
धारा ३२६ ख : स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३२६ ख : १.(स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना । दण्ड :पाँच वर्ष के लिए कारावास किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।… more »
धारा ३२६क : अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३२६ क : १.(अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना । दण्ड :कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास… more »
धारा ३२६ : खतरनाक आयुधों द्वारा या साधनों द्वारा घोर ...
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३२६ : खतरनाक आयुधों द्वारा या साधनों द्वारा घोर उपहति कारित करना : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना । दण्ड :आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास, और… more »
धारा ३२५ : स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड :
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३२५ : स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना । दण्ड :सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों । संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय । जमानतीय या अजमानतीय… more »
धारा ३२४ : खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उप..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३२४ : खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना । दण्ड :तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों । संज्ञेय… more »
धारा ३२३ : स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड :
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३२३ : स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : स्वेच्छया उपहति कारित करना । दण्ड : एक वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों । संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय । शमनीय या… more »