वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम १९८१
धारा २८ :
राज्य वायु प्रयोगशाला :
१)राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा -
क)एक या अधिक राज्य वायु प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी; या
ख)इस अधिनियम के अधीन राज्य वायु प्रयोगशाला को सौंपें गए कृत्य करने के लिए एक या अधिक प्रयोगशलाएं या संस्थानों को राज्य वायु प्रयोगशालाओं के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
२)राज्य सरकार, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :-
क)राज्य वायु प्रयोगशाला के कृत्य ;
ख)विश्लेषण या परीक्षण के लिए उत्सर्जन के नमूने उक्त प्रयोगशाला को भेजने के लिए प्रक्रिया, उस पर प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्ररूप और ऐसी रिपोर्ट की बाबत संदेय फीस;
ग)ऐसे अन्य विषय जो उस प्रयोगशाला को अपने कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक या समीचीन हैं ।
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