वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम १९८१
धारा ४८ :
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, १९७४ के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोडों के अतिष्ठित किए जाने की दशा में विशेष उपबंध :
जहां जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम,१९७४ (१९७४ का ६) के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड या किसी राज्य बोर्ड को उस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अतिष्ठित कर दिया जाता है, वहां इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय बोर्ड या ऐसे राज्य बोर्ड की सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, ऐसे अतिष्ठित कर दिए जाने की अवधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग, पालन, निर्वहन किया जाएगा या, जो ऐसी अवधि के दौरान जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ के अधीन केन्द्रीय बोर्ड या ऐसे राज्य बोर्ड की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, पालन या निर्वहन करता है या करते हैं ।
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