मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा ४०क :
१.(भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति :
धारा ४० की उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी, जो उस तारीख से पूर्वतर न हो जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किन्तु किसी ऐसे नियम को ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।)
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१.२००० के अधिनियम सं० ४९ की धारा २ द्वारा अंत:स्थापित ।
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