आयुध अधिनियम १९५९
धारा ३१ :
पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दण्ड :
जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध किए जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुन: दोषसिद्ध किया जाएगा वह पश्चात् कथित अपराध के लिए उपबन्धित शास्ति की दुगनी शास्ति से दण्डनीय होगा ।
#Arms act 1959 Hindi section 31 #section 31 arms act hindi
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।