आयुध अधिनियम १९५९
धारा ३५ :
परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों का कतिपय दशाओं में आपराधिक उत्तरदायित्व :
जहां कोई आयुध या गोलाबारुद जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो, अनेक व्यक्तियों के संयुक्त अधिभोग या संयुक्त नियंत्रण के अधीन वाले किसी परिसर, यान या अन्य स्थान में पाया जाए, वहां उनमें से ऐसा व्यक्ति जिसकी बाबत यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे उस परिसर, यान या अन्य स्थान में आयुध या गोलाबारुद के विद्यमान रहने का ज्ञान था, तब के सिवाय जब कि तत्प्रतिकूल साबित कर दिया जाए, उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह केवल उसी के द्वारा किया गया हो या किया जा रहा हो ।
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