आयुध अधिनियम १९५९
धारा ३९ :
कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक :
किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा ३ के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।
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