आयुध अधिनियम १९५९
धारा ४ :
कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति :
यदि केन्द्रीय सरकाार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है, अग्न्यायुधों से भिन्न आयुधों का भी अर्जन, कब्जे में रखना या वहन विनियमित किया जाना चाहिए, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को यह धारा लागू होगी और तदुपरि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध, जैसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं उस क्षेत्र में तब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा जब तक कि वह उस अधिनियम और तद्धीन बानए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो ।
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