आयुध अधिनियम १९५९
धारा ४२ :
अग्न्यायुधों की गणना करने की शक्ति :
१) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र में के सब अग्न्यायुधों की गणना किए जाने का निदेश दे सकेगी, और ऐसी गणना करने के लिए सरकार के किसी भी आफिसर को सशक्त कर सकेगी ।
२) ऐसी किसी भी अधिसूचना के निकाले जाने पर उस क्षेत्र में कोई अग्न्यायुध अपने कब्जे में रखने वाले सब व्यक्ति सम्पृक्त आफिसर को ऐसी जानकारी देंगे, जैसी वह उसके संबंध में अपेक्षित करे और यदि वह ऐसी अपेक्षा करे, तो ऐसे अग्न्यायुध उसके समक्ष पेश करेंगे ।
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