धारा ४४ : नियम बनाने की शक्ति :
आयुध अधिनियम १९५९
धारा ४४ :
नियम बनाने की शक्ति :
१) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।
२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्-
क) अनुज्ञापन प्राधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारिता, नियंत्रण, और कृत्य १.(जिनके अन्तर्गत वे क्षेत्र तथा आयुधों और गोलाबारुद के वे प्रवर्ग भी है जिनके लिए वे अनुज्ञप्तियां अनुदत्त कर सकेंगे );
ख) अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन के प्ररुप और विशिष्टियां और जहां कि आवेदन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए हो वह समय जिसके अन्दर वह किया जाएगा ;
ग) वह प्ररुप जिसमें और वे शर्ते जिनके अध्यधीन कोई अनुज्ञप्ति की जा सकेगी, उसके देने से इन्कार किया जा सकेगा, वह नवीकृत की जा सकेगी, उसमें फेरफार किया जा सकेगा या वह निलम्बित या प्रतिसंहृत की जा सकेगी ;
घ) जहां कि इस अधिनियम में कोई भी कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है वहां वह कालावधि जिसके लिए कोई अनुज्ञप्ति प्रवृत्त बनी रहेगी;
ङ) अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण के किसी आवेदन के बारे में तथा किसी अनुदत्त या नवीकृत अनुज्ञप्ति के बारे में देय फीस और उनके संदाय की रीति;
च) ३.(वह रीति जिसमें अग्न्यायुध या गोला-बारुद को खोज निकालने के लिए उनके) अग्न्यायुध के निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह उस पर मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित किया जाएगा ;
४.(स्पष्टीकरण :
इस खंड के प्रयोजनों के लिए, खोज निकालने से अवैध विनिर्माण और अवैध व्यापार का पता लगाने, अन्वेषण करने और विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए विनिर्माता से क्रेता तक, अग्न्यायुध और गोला-बारुद की योजनाबद्ध खोज अभिप्रेत है;)
छ) किसी भी अग्न्यायुध की परख या परिसिद्धि के लिए प्रक्रिया ;
ज) वे अग्न्यायुध जो प्रशिक्षण की चर्चा में उपयोग में लाए जा सकेंगे, उन व्यक्तियों की आयु सीमाएं जो उनका उपयोग कर सकेंगे, और ऐसे व्यक्तियों द्वारा उनके उपयोग की शर्तें ;
झ) वह प्राधिकारी जिसको धारा १८ के अधीन अपीलें की जा सकेंगी, वह प्रक्रिया जिसका उस प्राधिकारी द्वारा अनुसरण किया जाना है और वह कालावधि जिसके अन्दर अपीलें की जाएंगी, ऐसी अपीलों की बाबत दी जाने वाली फीस और ऐसी फीसों की वापसी;
ञ) धारा ३ या धारा ४ के अधीन की अनुज्ञप्ति से भिन्न अनुज्ञप्ति के अधीन की गई किसी भी बात के अभिलेख या लेखा रखने, ऐसे अभिलेख या लेखा के प्ररुप और उनमें की जाने वाले प्रविष्टियों के लिए और किसी पुलिस आफिसर या इस निमित्त सशक्त किसी सरकारी आफिसर को ऐसे अभिलेखों या लेखाओं का प्रदर्शन;
ट) जिस किसी परिसर या अन्य स्थान में आयुध या गोलाबारुद विनिर्मित किया जाता है या जिसमें आयुध या गोलाबारुद के विनिर्माता या ब्यौहारी द्वारा ऐसा आयुध या गोलाबारुद रखा जाता है, उसमें किसी पुलिस आफिसर या इस निमित्त सशक्त किसी सरकारी आफिसर द्वारा प्रवेश और निरीक्षण और ऐसे आफिसर को उनका प्रदर्शन ;
ठ) वे शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुए आयुध या गोलाबारुद जैसा कि धारा २१ की उपधारा (१) में अपेक्षित है किसी अनुज्ञप्त ब्यौहारी के पास या युनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त किया जा सकेगा और वह कालावधि जिसके अवसान पर ऐसी निक्षिप्त चीजें समपहृत की जा सकेंगी;
ड) कोई भी अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए ।
२.(३) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जानाचाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।)
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१. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा १६ द्वारा (२२-६-१९८३ से) अन्त:स्थापित ।
२. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा १५ द्वारा (२२-६-१९८३ से) उपधारा (३) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. २०१९ का अधिनियम सं. ४८ की धारा ११ द्वारा (१४-१२-२०१९ से) (वह रीति जिससे) शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।
४. २०१९ का अधिनियम सं. ४८ की धारा ११ द्वारा (१४-१२-२०१९ से) अंत:स्थापित ।
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