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अनुच्छेद ३२३ : लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३२३ : लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन । १)संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में, यदि कोई… more »