नागरिकता अधिनियम १९५५
धारा ३ :
१.(जन्म द्वारा नागरिकता :
(१) उपधारा (२) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जन्म द्वारा भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में,-
(क) २६ जनवरी, १९५० को या उसके पश्चात किन्तु १ जुलाई, १९८७ के पूर्व हुआ है;
(ख) १ जुलाई, १९८७ को या उसके पश्चात किन्तु नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २००३ के प्रारंभ के पूर्व हुआ है और जिसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है;
(ग) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २००३ के प्रारंभ पर या उसके पश्चात -
(एक) जहां उसके माता या पिता दोनों भारत के नागरिक हैं; या
(दो) जिसके माता-पिता में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा उसके जन्म के समय पर अवैध प्रवासी नहीं है।
(२) कोई व्यक्ति इस धारा के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसके जन्म के समय,-
(क) उसके पिता या उसकी माता को, वादों और वैध आदेशिका में ऐसी उन्मुक्ति प्राप्त है जैसी भारत के राष्ट्रपति को प्रत्यायित किसी प्रभुत्व संपन्न विदेशी शक्ति के दूत को दी जाती है और वह, यथास्थिति, भारत का/की नागरिक नहीं है; या
(ख) उसका पिता या उसकी माता कोई अन्य देशीय शत्रु है और उसका जन्म किसी ऐसे स्थान पर होता है जो उस समय शत्रु के अधिभोग के अधीन है।)
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१. २००४ के अधिनियम सं० ६ की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित ।
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