नागरिकता अधिनियम १९५५
धारा ६ख :
१.(धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ख) परंतुक के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में विशेष उपबंध :
(१) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, ऐसी शर्तों, निबंधनों और नीति के अधीन रहते हए, जो विहित की जाएं, इस निमित किए गए आवेदन पर, धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ख) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगी।
(२) धारा ५ में विनिर्दिष्ट शर्तों या तृतीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन देशीयकरण की अर्हताओं को पूर्ण करने के अधीन रहते हए, ऐसे व्यक्ति को जिसे उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, उसके भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा।
(३) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रारंभ की तारीख से ही इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध प्रव्रजन या नागरिकता के संबंध में लंबित कोई कार्यवाहियों, उसे नागरिकता प्रदत्त किए जाने पर उपशमन की जाएंगी:
परंतु ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही लंबित है और केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकार नहीं करेगा, यदि वह अन्यथा इस धारा के अधीन नागरिकता अनुदत्त किए जाने के लिए अहित पाया जाता है :
परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति को जिसने इस धारा के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन किया है, ऐसा आवेदन करने के आधार पर, उसके ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, जिनके लिए वह उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख को हकदार
था ।
(४) इस धारा की कोई बात, संविधान की छठी अनुसूची में यथा सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, १८७३ के अधीन अधिसूचित आंतरिक रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को लागू नहीं होगी ।)
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१. २०१९ के अधिनियम सं. ४७ की धारा ३ द्वारा (१०-०१-२०२० से) अंत:स्थापित ।
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