नागरिकता अधिनियम १९५५
धारा ७ :
राज्यक्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता :
यदि कोई राज्यक्षेत्र भारत का भाग बन जाता है, तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो उस राज्यक्षेत्र से अपने संसंग के कारण भारत के नागरिक होंगे; और वे व्यक्ति भारत के नागरिक उस तारीख से ही, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी, हो जाएंगे।
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