नागरिकता अधिनियम १९५५
धारा ७घ :
भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण :
(१) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, धारा ७क की उपधारा (१) के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि,-
(क) भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण कपट, मिथ्या व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को छिपाकर अभिप्राप्त किया गया था; या
(ख) भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक ने विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया है; या
(ग) भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक ने, किसी ऐसे युद्ध के दौरान, जिसमें भारत लगा हुआ हो, किसी शत्रु के साथ विधिविरुद्धतया व्यापार किया है या संचार किया है या वह किसी ऐसे कारबार या वाणिज्यिक क्रियाकलाप में लगा रहा है या उससे सहयुक्त रहा है, जिसके बारे में उसे यह ज्ञात था कि वह ऐसीरीति से चलाया जा रहा कि उससे उस युद्ध में किसी शत्रु को सहायता मिले; या
(घ) भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक को, धारा ७ क की उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के पश्चात पांच वर्ष के भीतर, दो वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट हो चुका है; या
२.(घक) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक ने इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का या तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के उपबंधों का अतिक्रमण किया है : या)
(ङ) भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी विदेश के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों के हितों में या जनसाधरण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है; या
(च) भारत के ऐसे किसी कार्डधारक विदेशी नागरिक का, जिसने धारा ७क की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन ऐसा कार्ड अभिप्राप्त किया है, विवाह,-
(एक) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्य विघटित कर दिया गया है; या
(दो) विघटित नहीं किया गया है, किन्तु ऐसे विवाह के बने रहने के दौरान, उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह का अनुष्ठान किया है:
२.(परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत कोई धारक विदेशी नागरिक को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता ।))
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१. २०१५ के अधिनियम सं० १ की धारा ४ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. २०१९ के अधिनियम सं. ४७ की धारा ४ द्वारा (१०-०१-२०२० से) अंत:स्थापित ।
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