भारत का संविधान :
अनुच्छेद ३२९ क :
१((प्रधान मंत्री अध्यक्ष के मामले में संसद् के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध ।)
संविधान (चवालीसवां संशोधन ) अधिनियम, १९७८ की धारा ३६ द्वारा (२०-६-१९७९ से) निरसित ।
-----------
१.संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५ की धारा ४ द्वारा अंत:स्थापित ।
# Indian Constitution in Hindi article 329A.
# Constitution of India in hindi article 329a.
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।