भारत का संविधान :
अनुच्छेद ३४७ :
किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध ।
यदि इस निमित्त मांग किए जाने राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा के भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह निनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए ।
# Indian Constitution in Hindi article 347.
# Constitution of India in hindi article 347.
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