भारत का संविधान :
अनुच्छेद ३५०क :
१(प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं ।
प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है ।
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१.संविधान (सातवा संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २१ द्वारा अंत:स्थापित ।
# Indian Constitution in Hindi article 350A.
# Constitution of India in hindi article 350a.
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