भारत का संविधान :
अनुच्छेद ६४ :
उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना ।
उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा :
परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद ६५ के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुुच्छेद ९७ के अधीन राजय सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा ।
Indian Constitution in Hindi article 64.
Constitution of India in hindi article 64.
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