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अनुच्छेद ३१२ क : १.(कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३१२ क : १.(कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद् की शक्ति । १)संसद्, विधि द्वारा - क) उन व्यक्तियों की, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल… more »