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अनुच्छेद ३१६ : सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३१६ : सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि । १) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल १.(*) द्वारा की जाएगी :… more »