सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा २४ :
कतिपय स्थानों में या अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए दंड :
(१) कोई व्यक्ति, जो धारा ६ के उपबंध का उल्लंघन करेगा, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी होगा और जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
(२) इस धारा के अधीन सभी अपराध शमनीय होंगे और उनका दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचार किया जाएगा।
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