सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा ३० :
अनुसूची में किन्हीं तम्बाकू उत्पादों को जोड़ने की शक्ति :
केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना देने के पश्चात, वैसी अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद को जोड़ सकेगी जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि विज्ञापनों को प्रतिषिद्ध किया जाना है और इस अधिनियम के अधीन इसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण को विनियमित किया जाना अपेक्षित है और तब अनुसूची ऐसे उत्पादों को इसके लागू होने में, तद्नुसार, संशोधित की गई समझी जाएगी।
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