सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा ३२ :
ऐसी सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों को अधिनियम का लागू न होना जिनका निर्यात किया जाता है :
इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों को अथवा सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों को अथवा सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के ऐसे पैकेज को लागू नहीं होगी जिसका निर्यात किया जाता है:
परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह सिगरेटों के किसी ऐसे पैकेज का, जिस पर विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु उपदर्शित नहीं है, ऐसे देश को निर्यात किया जाना उस दशा में, प्राधिकृत करती है जिसमें उस देश में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि वही या उसी प्रकार की चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज पर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों अथवा सिगरेटों या अन्य तबाकू उत्पादों के पैकेज को इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, निर्यात किया गया समझा जाएगा यदि उसके निर्यात के लिए आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं इस बात के होते हुए भी कि वस्तुत: निर्यात नहीं किया गया है।
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