सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा ३३ :
निरसन और व्यावृत्ति :
(१) सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, १९७५ (१९७५ का ४९) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी मानो उक्त उपबंध तब प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या ऐसी कार्रवाई की गई थी तथा वह तद्नुसार, तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाती।
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अनुसूची :
धारा २ (त) देखिए :
१. सिगरेट
२. सिगार
३. चुरुट
४. बीड़ी
५. सिगरेट, तम्बाकू, पाइप तम्बाकू और हुक्का तम्बाकू
६. चवर्ण तम्बाकू
७. सुंघनी
८. पान मसाला या कोई चवर्ण सामग्री जिसमें तम्बाकू उसके एक संघटक के रूप में हो (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो)
९. गुटका
१०. तम्बाकू से युक्त टूथ पाउडर।
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