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धारा २१ : अधिकारिता के बारे में आक्षेप :
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ धारा २१ : अधिकारिता के बारे में आक्षेप : १.(१) वाद लाने के स्थान के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव… more »