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धारा ४६ : आज्ञापत्र :
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ धारा ४६ : आज्ञापत्र : १) जब कभी डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर ठीक समझे तब वह किसी ऐसे अन्य न्यायालय को जो उस डिक्री के निष्पादन के लिए सक्षम है, यह आज्ञापत्र निकाल सकेगा कि वह निर्णीत-ऋणी की उसी… more »