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धारा ५८ : निरोध और छोडा जाना :
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ धारा ५८ : निरोध और छोडा जाना : १) डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हर व्यक्ति, - क) जहां डिक्री १.(२.(पांच हजार रुपए)) से अधिक धनराशि का संदाय करने के लिए है १.(वहां तीन मास से अनधिक अवधि के लिए, और) ३.(ख)… more »