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धारा ८६ : विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध..
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ धारा ८६ : विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद : १) विदेशी राज्य १.(***) पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में, जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, केन्द्रीय सरकार की ऐसी सहमति के बिना नहीं लाया जा… more »