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धारा ९९ : कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण..
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ धारा ९९ : कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पडता है न तो उलटी जाएगी और न उपान्तरित की जाएगी : पक्षकारों या वादहेतुकों के ऐसे कुसंयोजन १.(या असंयोजन) के या बाद की किन्हीं भी… more »