सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
नियम ४ :
न्यायालय, संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या उनके विरुद्ध निर्णय दे सकेगा :
क) वादियों में से जो एक या अधिक वादी अनुतोष के हकदार पाए जाएं उसके या उनके पक्ष में, उस अनुतोष के लिए, जिसके वह या वे हकदार हों;
ख) प्रतिवादियों में से जो एक या अधिक प्रतिवादी दायी पाए जाएं उसके या उनके विरुद्ध उनके अपने-अपने दायित्वों के अनुसार, निर्णय किसी संशोधन के बिना दिया जा सकेगा ।
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