सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा १०२ :
१.(कतिपय मामलों में आगे द्वितीय अपील का न होना :
किसी डिक्री से कोई द्वितीय अपील नहीं होगी जब मूल वाद की विषय वस्तु पच्चीस हजार रुपए से अधिक धन की वसूली के लिए नहीं है ।)
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१. २००२ के अधिनियम सं. २२ की धारा ५ द्वारा (१-७-२००२ से) धारा १०२ के स्थान पर अन्त:स्थापित ।
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