सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा २९ :
१.(विदेशी समनों की तामील :
वे समन और अन्य आदेशिकाएं जो -
क) भारत के किसी भी ऐसे भाग में स्थापित किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता के उपबन्धों का विस्तार नहीं है; अथवा
ख) किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है; अथवा
ग) भारत के बाहर के किसी अन्य ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया है कि उसे इस धारा के उपबन्ध लागू है,
निकाली गई है, उन राज्यक्षेत्रों में के न्यायालयों को भेजी जा सकेगी जिन पर इस संहिता का विस्तार है और उनकी तामील ऐसे की जा सकेगी मानो वे ऐसे न्यायालयों द्वारा निकाले गए समन हों ।)
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१. १९५१ के अधिनियम सं. २ की धारा ६ द्वारा धारा २९ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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