सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेंगी
धारा ३८ :
वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेगी :
डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा, जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है, निष्पादित की जा सकेगी ।
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