सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा ६६ :
१.(लोप किया गया :
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१. १९८८ के अधिनियम सं. ४५ की धारा ७ द्वारा (१९-५-१९८८ से) धारा ६६ का लोप किया गया ।
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